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सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के अन्य क्षेत्रों में रथ यात्रा की अनुमति देने के अनुरोध को खारिज कर दिया।
ओडिशा सरकार केवल रथ यात्रा को पुरी में प्रवेश करने की अनुमति दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ओडिशा में जगन्नाथ पुरी के अलावा अन्य स्थानों पर 'रथ यात्रा' आयोजित करने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि वह आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य सरकार के जारी निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के कई अन्य हिस्सों में रथ यात्रा की अनुमति की मांग वाली याचिकाओं को खारिज़ कर दिया।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 6, 2021
उड़ीसा सरकार द्वारा सिर्फ पुरी जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की अनुमति दी गई है। pic.twitter.com/SzmjEIGQA0
"हमें खेद है, और हमें भी बुरा लगता है," पीठ ने कहा।
पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का वार्षिक अनुष्ठान का आयोजन, इस बार यह 12 जुलाई को होगी।