'तुम रहम के लायक नहीं', जज ने रेपिस्ट को सुनाई ताउम्र कैद की सजा; मासूम के गालों को काटा, दांत तोड़े
Rajkumar
7/18/2024 12:39:00 am
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कोर्ट ने 28 वर्षीय व्यक्ति को अपहरण, गंभीर चोट पहुंचाने और बलात्कार के दंडनीय अपराधों के लिए भी दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि ‘‘घृणित और निंदनीय कृत्य’’ के कारण दोषी सहानुभूति के लायक नहीं हैं।
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